प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब मकान बनाना हुआ आसान। अब इस योजना के तहत आपको 2.30 लाख रुपये
अगर आपकी सालाना आय 18 लाख रुपए तक है और आप 2100 वर्ग फीट तक का तीन या चार कमरों वाला मकान खरीदते हैं तो आपको ब्याज में 2.3 लाख रुपए तक की छूट का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्याज का लाभ उठाने की पात्रता के लिए कारपेट एरिया में बढ़ोतरी की घोषणा की।
अगर आपकी सालाना आय 18 लाख रुपए तक है और आप 2100 वर्ग फीट तक का तीन या चार कमरों वाला मकान खरीदते हैं तो आपको ब्याज में 2.3 लाख रुपए तक की छूट का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्याज का लाभ उठाने की पात्रता के लिए कारपेट एरिया में बढ़ोतरी की घोषणा की।अगर आपकी सालाना आय 18 लाख रुपए तक है और आप 2100 वर्ग फीट तक का तीन या चार कमरों वाला मकान खरीदते हैं तो आपको ब्याज में 2.3 लाख रुपए तक की छूट का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्याज का लाभ उठाने की पात्रता के लिए कारपेट एरिया में बढ़ोतरी की घोषणा की। इसे मिडल इनकम ग्रुप (एमआईजी) के लिए 33% बढ़ा दिया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्याज में मिलने वाली सब्सिडी पहली बार घर खरीदने वाले लोगों के लिए तीन श्रेणियों में उपलब्ध है। सरकार ने लाभार्थियों के लिए दिसंबर 2016 में ब्याज सब्सिडी पाने के लिए एमआईजी में दो सब-कैटेगरी जोड़ी थी। जिन परिवारों की सालाना आय 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए है उन्हें एमआईजी-1 की श्रेणी में रखा गया वहीं जिनकी आय 12 लाख रुपए से 18 लाख रुपए है उन्हें एमआईजी-2 की श्रेणी में रखा गया है।
एमआईजी घर के खरीदारों को सरकार 9 लाख रुपए के लिए ब्याज में 4% की सब्सिडी देती है और एमआईजी-2 घर खरीदारों को 12 लाख रुपए के लिए 3% सब्सिडी देती है। अभी तक एमआईजी-1 के लिए कारपेट एरिया 120 वर्ग मीटर और एमआईजी-2 के लिए 150 वर्ग मीटर था, जिस पर ब्याज में सब्सिडी मिलती थी। अब इसे बढ़ाकर क्रमश: 160 वर्ग मीटर (1722 वर्ग फीट) और 200 वर्ग मीटर (2,153 वर्ग फीट) कर दिया गया है।

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